हमीरपुर, फरवरी 9 -- हमीरपुर। सदर कोतवाली के खालेपुरा मुहाल में कोतवाली पुलिस ने गौमांस मार्शल में लोड करते साबिर पुत्र मुन्ना खां उर्फ मु्नन निवासी खालेपुरा को 11 अक्टूबर 2003 को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध गौवध निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया था। सीजेएम कोर्ट में आज मुकदमें की सुनवाई करते हुए आरोपी साबिर को जेल में बिताई अवधि 23 दिन की कैद व 700 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह जानकारी एपीओ रणविजय सिंह ने दी। गोवध निवारण में दो को सात दिन की कैद हमीरपुर। ट्रक में भरकर सत्रह बैलों को शिकोहाबाद ले जाते कुरारा पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें दो को जेल में बिताई अवधि दस दिनों की सजा व 14 सौ रुपये अर्थदंड लगाया गया। एपीओ रणविजय सिंह ने बताया कि 20 फरवरी 1997 को कुरारा पुलिस ने ट्रक में बैलों को भरकर ले जाते इरशाद अहमद, नफी...