चाईबासा, फरवरी 18 -- चाईबासा। गोईलकेरा के तारा पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक नरेंद्र दत्ता को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इन पर स्कूल की नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने और अश्लील फोटो दिखाने का आरोप है। स्कूल के एक छात्रा के अभिभावकों द्वारा इसके खिलाफ 17 जून 2022 को गोईलकेरा थाना में मामला दर्ज कराया गया था।दर्ज मामले में बताया गया था कि तारा पब्लिक स्कूल में पढ़ रही कुछ लड़कियां हॉस्टल में भी रहती है। उन लड़कियों के साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक नरेंद्र दत्ता द्वारा गलत नीयत से छेड़छाड़ किया जाता और अश्लील फोटो दिखाया जाता है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक से पूछताछ की गई तो उन्होंने मामले को झूठा बताया। इसके बाद अभिभावकों ने छात्राओं से ...