सुल्तानपुर, दिसम्बर 17 -- सुलतानपुर। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मूंगर कनरहिया में 15 साल पूर्व एजाज की गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज सुनील कुमार ने चार दोषियों को सात साल की जेल और कुल 60 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन जून 2010 की घटना में जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के रायपुर सरतेजपुर निवासी राममिलन मिश्र, गौरव, अमित और राजीव को दोषी पाए जाने पर मंगलवार को जेल भेजा गया था, जिन्हें तलब कर बुधवार को सजा सुनाई गई। दोषी जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के रायपुर निवासी हैं। आरोप था कि एजाज और गुलाम अली बाबा कमाल शाह की मजार के चबूतरे का निर्माण करा रहे थे जिस पर विवाद हुआ।

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