फतेहपुर, दिसम्बर 23 -- फतेहपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायालय की कोर्ट नंबर एक ने आठ आरोपियों को सात साल जेल और 24 हजार 500 का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की शासकीय अधिवक्ता कल्पना देवी पांडेय ने बताया कि किशनपुर थाना कस्बा के नऊवाकुईन मोहल्ले में एक फरवरी 2008 की शाम प्रहलाद सोनकर की बकरी ईश्वर लाल के घर में चली गई थी। ईश्वर लाल के गेंहू खा लिये थे। इसी बात को लेकर ईश्वरलाल, दिनेश, सरपंच, प्रहलाद, नवल, कैप्शूल, अवधेश और लालचंद ने लाठी डंडो से मेधा लाल के पुत्र शिवबरन, रामबरन, नेपाली व जीतू को मारा पीटा था। जिसमें सभी गंभीर घायल हुए थे। इलाज के दौरान जीतू की मौत हो गई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...