सीतापुर, नवम्बर 24 -- सीतापुर। हरगांव थाने पर 15 वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफीटीसी ने दोषसिद्ध अभियुक्त लल्लन पाण्डेय पुत्र हरनाम पाण्डेय को सात वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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