कानपुर, दिसम्बर 5 -- गजनेर क्षेत्र के मनेथू गांव में करीब पांच साल पहले मामूली विवाद में मारपीट होने पर घायल किशोर की मौत हो जाने पर दर्ज मामले की के मामले में जिला जज की अदालत ने आरोपी युवक को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही उसपर दस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। प्रभारी डीजीसी डा. विजय सिंह ने बताया कि गजनेर क्षेत्र के गांव मनेथू निवासी आसीन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी गांव में पान मसाला की दुकान है। इसमें उसके बच्चे सामान बेचते हैं। 23 नवंबर 2020 को वह औरैया शादी कार्यक्रम में गया था। घर में पान मसाला की दुकान में उसका दस वर्षीय पुत्र रिहान बैठा था। उसी दौरान गांव का करन सिंह शराब के नशे में दुकान में आकर उसके पुत्र को दस का नोट देकर पांच रुपये का मसाला लि...
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