बांदा, फरवरी 21 -- बांदा। संवाददाता जनपद न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र व बहू को को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजायावी वारंट बनाकर तीनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पीड़ित परिवार को आखिर साढ़े चार वर्ष बाद अदालत से न्याय मिला। लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल ने बताया कि नगर कोतवाली के मवई बुजुर्ग गांव निवासी मृतक मुकेश की पत्नी रंजना ने 24 सितंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 23 सितंबर को दोपहर गांव के ही विशाल, उसका पुत्र सरवन व बहू संत कुमारी एक राय होकर आए। पुरानी रंजिश में घर के पास मौजूद पति मुकेश के साथ तीनों ने जमकर मारपीट की। धारदार हथियार से वार करने पर मुकेश लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी धमकाते हुए भ...
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