हरदोई, सितम्बर 26 -- हरदोई। जिला सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला की कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही नौ-नौ हजार जुर्माना भी लगाया। कचहरी के शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि थाना संडीला क्षेत्र के मीर नगर अजिगवा निवासी छुटक्के और हरिश्चंद्र ने 29 जुलाई 2018 को दोपहर करीब 2:30 बजे आरोपित गांव के राजू के घर में घुस गए। उस वक्त राजू की मां गंगा देवी उर्फ जानकी घर में अकेली थी। टोकने पर गंगा देवी को गालियां देते हुए लाठी डंडों से पीटा और जान-माल की धमकी दी। पिटाई से वह घायल हो गई। इलाज के दौरान 30 जुलाई को उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट राजू ने दर्ज कराई। घटना का कारण जमीन का विवाद होना बताया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की को सुनकर दोनों ...