सीतापुर, नवम्बर 14 -- सीतापुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में 13 वर्ष पूर्व महोली कोतवाली में दर्ज हुए मुकदमे में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त विजयपाल उर्फ छोटक्के पासी व करम अली उर्फ रामकिशोर को 10-10 वर्ष कारावास व 13 -13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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