बांदा, मई 29 -- बांदा। संवाददाता दरवाजे पर गोबर डालने व कूड़ा करकट डालने के विरोध पर गांव के दो युवकों ने महिला पर लाठी-डंडा जानलेवा हमला किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। दोनों दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह यादव की अदालत ने आठ-आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बबेरू थानाक्षेत्र के कोर्रम गांव निवासी छत्रपाल ने थाना बबेरू में 29 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि गांव के विक्रम व मनोज घर के दरवाजे के पास गोबर व कूड़ा करकट डाल रहे थे। बहू सेवा पत्नी मधुकांत ने विरोध किया तो उसपर लाठी-डंड से हमलाकर लहूलुहान कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से झांसी को ...