बस्ती, सितम्बर 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द के न्यायालय ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को दस साल सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वेद प्रकाश पांडेय व लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने न्यायालय में विवरण प्रस्तुत किया कि गौर थानाक्षेत्र के घुरहूपुर गांव निवासी राजाराम ने गौर थाने में तहरीर देकर कहा कि 15 सितम्बर 2011 को पट्टीदारी का भतीजा परदेशी शराब पी कर आया और गाली देने लगा। मना करने पर बेटे प्रकाश व गर्भवती बहू लखिया को लाठी से मारा। पिटाई से बहू लखिया और बच्चे की मौत हो गई। परदेशी के मारने से वादी के बायें हाथ में भी गंभीर चोट लगी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके परदेशी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में द...