अयोध्या, जुलाई 28 -- अयोध्या संवाददाता। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय की अदालत ने एक गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। मामला राजकीय संप्रेक्षण गृह में बाल अपचारी की मौत का है। बताया गया कि वर्ष 2020 में राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) में आपसी वर्चस्व में एक बाल अपचारी की लाठी-डण्डे व लात-घूंसे से पिटाई की गई थी। जिसके कारण बाल अपचारी की मौत हो गई थी। प्रकरण में नगर कोतवाली में गैर इरादतन हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस कार्यालय का कहना है कि मामले के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक यशवंत द्विवेदी ने प्रदीप कुमार प्रजापति पुत्र दयाराम निवासी हांसापुर थाना कैण्ट,जिला अयोध्या और मोहित रावत पुत्र स्व महेश कु...