फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 12 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जनपद न्यायाधीश शैली राय ने गैर इरादतन हत्या में दंपत्ति को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। सजा के बिंदु पर 14 नवंबर को सुनवाई होगी। अमृतपुर थाने के कोलासोता हरपालपुर गांव की रामदेवी ने 15 जून 2018 को रिपोर्टदर्ज करायी थी कि 14 जून को शाम करीब 6 बजे पड़ोसी अपनी दीवार उनकी जमीन की तरफ बढ़ा रहे थे तभी पति ने इसका विरोध किया। इसी बात पर नाराज होकर रामवरन और उसकी पत्नी गुड्डीदेवी ने पति से गाली गलौज किया और लात घूंसो से मारपीट करने लगे। इससे पति रामकुमार बेहोश हो गए। अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दंपत्ति रामवरन और उसकी पत्नी गुड्डी देवी को दोषी करार दिया है।

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