मिर्जापुर, नवम्बर 6 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार दोषी को गुरुवार पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मड़िहान थाना क्षेत्र के नौडिहा लालपुर गांव निवासी नंदलाल कोल ने 19 दिसंबर 2010 को तहरीर देकर बताया कि उनके बगल खेत में गेहूं की बुआई की गई थी। भूलवश बेटे अमरनाथ कोल खेत में शौच के लिए चला गया। इसी बात को लेकर पड़ोसी विवाद करने लगे और घर पर चढ़कर मारपीट किए। बेटे की लाठी-डंडे से पिटाई कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिए। जख्मी बेटे की उपचार के दौरान मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मड़िहान पुलिस और मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराई। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी काशीनाथ दुबे, विवेचक उपनिरीक...
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