मिर्जापुर, फरवरी 13 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चार दोषी को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मड़िहान थाना क्षेत्र के दांती गांव 24 मई 2024 में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी। मड़िहान के दांती गांव निवासी विजय कुमार मौर्या पुत्र रामकिशुन मौर्या ने नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी। बताया कि विपक्षी रास्ते के विवाद को लेकर भाई की लाठी-डंडे से पिटाई कर दिए। जिससे वह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान भाई की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मारपीट और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मड़िहान पुलिस और मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने सशक्त और ...