वाराणसी, अप्रैल 2 -- वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) अजय कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या में सुंदरपुर (लंका) के छेदी उर्फ रवींद्र, संजय सरोज, कैलाश और उमेश को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। चारों पर 27-27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।एडीजीसी संतोष तिवारी और श्रवण कुमार रावत के मुताबिक सुंदरपुर निवासी वादी राजकुमार ने 28 जुलाई 2014 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसके पिता नंदलाल को छेदी, संजय, कैलाश और उमेश ने मिलकर लाठी डंडे से पीटा। बीच बचाव को पहुंची उसकी बहन, पत्नी और मां को भी मारापीटा था। गंभीर रूप से घायल नंदलाल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी।

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