चम्पावत, फरवरी 7 -- चम्पावत। एक बाइक सवार की कुचल कर मौत के मामले में कैंटर चालक को एक साल की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सितंबर 2021 में वादी राजेंद्र सिंह के भाई सुरेश फर्त्याल की बाइक में कैंटर चालक ने लोहाघाट के पास पीछे की तरफ से टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार सुरेश की मौत हो गई थी। कैंटर चालक के खिलाफ लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम निहारिका मित्तल गुप्ता की कोर्ट ने कैंटर चालक संतोष सिंह निवासी ग्राम जाजर चिंगरी पिथौरागढ़ को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।

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