बगहा, दिसम्बर 9 -- बेतिया, विधि संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय असिताभ कुमार ने एक अभियुक्त को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता शिकारपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया मलदहिया निवासी सरफराज खान है। अपर लोक अभियोजक चंद्र शेखर प्रसाद ने बताया कि घटना 5 दिसंबर 2016 की है। घटना तिथि की संध्या सूचक खुरशेद अंसारी की भवे लालमुन नेशा खेत में खाद छिटकर घर लौट रही थी। रास्ते में अभियुक्त सरफराज खान उसे गाली देते हुए कहने लगे कि हमारे खेत में खाद क्यूं रखी थी। इस बात को लालमुन नेशा ने घर आकर परिजनों से बताया। तब सूचक के पिता मोबारक अंसारी अभियुक्त से पूछने गए। तभी सरफराज खान के अन्य सहयोगी हरवे हथियार से लैश वहां आ गए। सरफराज खान अपने हाथ में लिए लाठी स...
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