फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 18 -- फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या में एक आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। जनपद हरदोई के हरपालपुर थाना अंतर्गत अर्जुनपुर निवासी पूजा ने फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि गोरा कब्रिस्तान शीशमबाग निवासी मोनू के साथ रहने के लिए अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी के साथ आ गयी थी। 27 फरवरी 2019 को वह बेटी शिवानी को लेकर खाना बनाने जा रही थी तो मोनू ने बेटी शिवानी को गोद से छीन लिया और कहा कि किसी दूसरे की लड़की को अपने साथ नही रखूंगा। बेदर्द तरीके से उसे मारा। रात में मारपे पीटने से शिवानी की मोत हो गयी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

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