औरंगाबाद, नवम्बर 4 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम-7 संदीप कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या-233/18 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई की। अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि अभियुक्त फेसर थाना के देवरिया कला निवासी प्रदीप ठाकुर को भादंवि धारा-304 ए में दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। भादंवि धारा -279 में छह महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं जमा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। परिविक्षा का लाभ भी नहीं मिलेगा। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में औरंगाबाद नगर थाना के वार्ड नंबर-32 के रामडीहा निवासी कुलदीप चौधरी ने 12 अगस्त 2018 को बताया कि उनका पुत्र शंकर खाना खाकर घर स...