नई दिल्ली, जुलाई 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने एक दशक पुराने हमले के मामले में दो भाईयों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार की अदालत ने अपने फैसले में आरोपी सुरेश उर्फ पिच्की और नरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2)/34 और धारा 323/34 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। यह मामला रनहौला थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 अप्रैल 2015 की रात करीब साढ़े दस बजे का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता नवीन सक्सेना अपने मुर्गी फार्म के पास बैठा था। नशे की हालत में आरोपी सुरेश वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। बात बढ़ने पर आरोपी का भाई नरेश भी मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर शिकायतकर्ता को बुरी तरह से पीटा। आरोप है कि सुरेश ने शिकायतकर्ता के...
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