चाईबासा, अप्रैल 25 -- चाईबासा। गैर इरादतन हत्या के मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में बड़ा जामदा के पांडरासाली निवासी भजोराम लोहार को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 22 जून 2022 को गुवा के दीरीबुरू नावागांव निवासी महेंद्र गोप उर्फ करना गोप के बयान पर बड़ा जामदा नाथा में मामला दर्ज किया गया था। दर्द करने में बताया गया था कि 18 जून 2022 को महेंद्र गोपकी पत्नी गीता लोहार भजोराम लोहार और उसकी मां जंगल पता तोड़ने के लिए गए थे। जब वहां पर वापस आए तो सभी पातोर चातोमबा के घर के आंगन में खड़े थे।इस समय गीता लोहार का पति महेंद्र गोप वहां आ गया । वहां किसी बात को लेकर महेंद्र गोपा और भजोराम लोहार के बीच विवाद हो गया। भजोराम लोहार में डंडा उठाकर महेंद्र गोप को मारने के ल...