जहानाबाद, जनवरी 6 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में एडीजे प्रथम रवि रंजन मिश्र की अदालत ने रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के सरौती गांव निवासी सुदामा शर्मा को 5 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने सुदामा शर्मा को 25000 रुपए अर्थदंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अरवल जिला अंतर्गत रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के सरौती गांव निवासी पूनम देवी ने सुदामा शर्मा समेत तीन लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिक में सूचक ने आरोप लगाया था कि 21 जनवरी 2015 को जब अपने जमीन पर घर बना रही थी तो उसके पति के साथ सुदामा शर्मा...