बागपत, जुलाई 14 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बंदपुर गांव के किसान राजेश कुमार की गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मुकदमे में तीन आरोपी जेल भेजे गए थे। बंदपुर गांव निवासी आसू ने सात जून को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आसू ने बताया कि चार जून को उसके पिता राजेश कुमार खेत में काम कर रहे थे, तभी गांव के ही लोकेश, संदीप और सुधीर वहां आकर उसके पिता से शराब के लिए रुपये मांगने लगे। उसके पिता ने रुपये देने से मना किया तो तीनों ने पिटाई कर उसके पिता को घायल कर दिया, जिन्हें जिला अस्पताल से दिल्ली रेफर कर दिया गया। गत 10 जून को दिल्ली के अस्पताल में घायल राजेश की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुधीर, संदीप और लोकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह ...
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