अलीगढ़, नवम्बर 12 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गांधीपार्क क्षेत्र में 21 साल पहले एक व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि गांधीपार्क क्षेत्र के नगला मान सिंह निवासी मुकेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी पत्नी परचून की दुकान करती हैं। टिल्लू दुकान से उधार सामान ले गया था। बार-बार मांगने पर भी उसने रुपये नहीं दिए। इस पर उनकी पत्नी टिल्लू के घर से तीन कुर्सी ये कहकर ले आईं कि उधार के रुपये देकर कुर्सी ले आना। छह जुलाई 2004 को दोपहर पौने तीन बजे मुकेश, उनकी पत्नी व भाई महेश घर पर बैठे थे। तभी टिल्लू, उसका दोस्त डीपी व अज्ञात लोग घर में घुस आए। गालीगलौज करत...