रांची, मार्च 20 -- रांची। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पत्नी की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में अभियुक्त पति जतरू कच्छप को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त धुर्वा थाना क्षेत्र के जोजोसोरिंग गांव निवासी है। शादी के एक साल के अंदर ही 13 मार्च 2022 को मामूली विवाद को लेकर नवविवाहिता को मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना को लेकर मृतका का भाई मुन्ना कच्छप ने धुर्वा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी हत्या को लेकर दर्ज की गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है।
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