आजमगढ़, जुलाई 12 -- आजमगढ़, संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक आरोपियों पर 1 लाख 30 हजार 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की आधी राशि मृतका के पुत्र वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मिथिलेश वर्मा निवासी अटहरा थाना अतरौलिया 27 जून 2018 की शाम गांव के ही अजीत दूबे के घर एक भोज में गया था। इस भोज में वादी मुकदमा की मां प्रभावती देवी भी गई थी। अजीत दूबे के दरवाजे पर ही मिथिलेश वर्मा के गांव के घनश्याम वर्मा के अलावा संगम वर्मा एवं प्रमोद वर्मा निवासी ग्राम बहेलियापार थाना अतरौलिया एवं प्रमोद ...
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