बागपत, जनवरी 27 -- बागपत। रमाला थाना क्षेत्र के ककड़ीपुर गांव में हुई महिला की हत्या के मामले में न्यायाधीश ने हत्यारोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि वर्ष 2021 में रमाला थाना क्षेत्र के ककड़ीपुर गांव में एक महिला की मौत हुई थी। मृतका के भाई ने गांव के ही रहने वाले सोनू उर्फ घोलू पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि सोनू ने उसकी बहन के सिर में डंडा मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनव...