सिद्धार्थ, जनवरी 29 -- सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। उस्का बाजार पुलिस ने क्षेत्र के कटका गांव निवासी रामू चौधरी पुत्र रामभवन चौधरी पर धारा 323,504, 506, 302, 498(ए) भादवि व डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एएसजे/स्पे एससी-एसटी मनोज कुमार तिवारी ने आरोपित रामू चौधरी को सजा सुनाई है।
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