बागपत, फरवरी 10 -- बागपत। रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव निवासी युवक की गैर इरादतन हत्या किए जाने के मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अमित खोखर ने बताया कि वर्ष 2012 में रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव में युवक जुबेद्दीन पर जानलेवा हमला किया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक के पिता ने गांव के ही रहने वाले आबिद के खिलाफ रमाला थाने पर गैर इरादतन हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी युवक आबिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ माह बीतने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में ...