सिद्धार्थ, जून 14 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने गैरइरादतन हत्या के एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मिथुन पुत्र अमीरख माझी निवासी सिधौरा टोला उत्तमपुर थाना वजीरगंज जिला गया बिहार के खिलाफ 2022 में गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई। उसपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय ने की।
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