बाराबंकी, दिसम्बर 6 -- बाराबंकी। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना मोहम्मदपुर खाला में चार साल पहले प्रदीप कुमार मौर्य निवासी सलारी भटुआमऊ थाना मोहम्मदपुर खाला ने अपने ही भाई कमलेश के साथ शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर विवाद करने के बाद ईट व गुम्मों से मार पीट कर हत्या करने की सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। जिला जज ने दोनों पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त संतराम गौतम निवासी सलारी भटुआमऊ थाना मो.पुर खाला को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.