फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 6 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले मेंं एक आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर दस नवंबर को सुनवाई होगी। घटना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की है। खिमसेपुर गांव की सोनी उर्फ कीर्ति ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बहन राधा जो अपने पति की हत्या में जेल में है उसके दो बच्चे सुमित और सौम्या उसके मायके में रहते थे। सही देखभाल न होने पर खिमसेपुर में साथ ले आयी थी। 29 सितंबर 2020 को पति संतोष कुमार ने बहन के पांच वर्षीय पुत्र सुमित को डंडा मार दिया जो उसके धोखे से सिर में लग गया। रात में वह अचेत हो गया और उसकी मृत्यु हो गयी। पति ने सुमित का शव एक बोरे में रखकर कहीं छिपा दिया और पति ने धमकी दे डाली कि यदि किसी को बात बतायी तो उसके बचो...
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