सुल्तानपुर, जनवरी 31 -- सुलतानपुर,संवाददाता। जिला पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के आरोपी लालजी वर्मा पुत्र रामराज वर्मा निवासी मोहम्मदपुर थाना कोतवाली देहात जिला सुलतानपुर को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ 34 हजार रुपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। ऑपरेशन कनर्वजन के तहत प्रभावी पैरवी करने का परिणाम रहा कि जिला जज ने देहात कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी लालजी वर्मा पुत्र रामराज वर्मा के खिलाफ थाने में गैर इरादतन हत्या के साथ अन्य मामलों में केस दर्ज किया गया था। जिला जज ने इस मामले में सुनवाई के बाद शनिवार को फैसला दिया, साथ ही आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 34 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया। इस अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग बीते नौ अक्तूबर 2009 को कोतवाली देहा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.