सोनभद्र, फरवरी 17 -- सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार के सुनवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। झारखंड के लातेहार जिले के पतरातू हाल पता बिछड़ी थाना अनपरा निवासी महजू उरांव ने 20 जून को अपने पत्नी बुटाई देवी को खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट किया था। जिसके बाद उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के जीजा छोटेलाल की तहरीर पर अनपरा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर किया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। न्यायालय से सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर महजू उरांव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास औ...