बाराबंकी, फरवरी 19 -- बाराबंकी। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने गैरइरादन हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना मोहम्मदपुरखाला पर एक साल पहले राममूरत निवासी बसौली ने सूचना दी कि उसके भाई को पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडो से मारपीट गया है। जिससे उसके भाई के सर पर चोट लगने से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ला ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। जिला जज ने डीजीसी अमित कुमार अवस्थी व एडीजीसी आशीष शरण गुप्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मलखान निवासी...