लखीमपुरखीरी, नवम्बर 18 -- गैरइरादतन हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी अनिल कुमार राना ने दोनों आरोपियों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास समेत दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कपिल कुमार कटियार ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के रहने वाले अमाउल्ला के भतीजे मुन्नन ने वसविरवा गांव में आम की बाग ठेके पर ली थी। 20 जून 2005 की रात मुन्नन, राधेश्याम, छोटेलाल, प्रमोद आदि बाग की रखवाली के लिए बाग में ही लेटे थे। रात में करीब एक बजे राधेश्याम तमंचा लिए बैठा था। छोटेलाल ने उससे तमंचा मांगा। इसी छीना झपटी में तमंचा चल गया और गोली मुन्नन के पेट में लगी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे ही उसकी मौत ही गयी। अमाउल्ला ने छोटेलाल और राधेश्याम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ...