अंबेडकर नगर, दिसम्बर 18 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गैरइरादतन हत्या में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम तथा विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परविन्द कुमार ने सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 16 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दो सहआरोपितों को धमकी देने के अपराध में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए प्रत्येक को छह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला डेढ़ दशक पूर्व आलापुर थाना क्षेत्र के भदया हिसामुद्दीनपुर पिपरा गांव का है। भदया हिसामुद्दीनपुर पिपरा गांव में सात जून 2008 के दिन जमीन रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुआ था जिसमें गम्भीर रूप से घायल श्यामा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रामबूझ पुत्र चन्द्रवली की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और वि...