अंबेडकर नगर, दिसम्बर 13 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गैरइरादनत हत्या में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 13 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सहआरोपिता को न्यायाधीश ने तीन वर्ष के कारावास से दंडित करते हुए नौ हजार रुपए जुर्माना लगाया। मामला पांच वर्ष भीटी थाना क्षेत्र के सझवां गांव का है। सझवां गांव में दलित खेदूराम की 29 दिसम्बर 2019 की सुबह उस समय निर्मतापूर्वक पिटाई कर दिया गया था जब वह न्यायालय के आदेश पर विवादित भूमि में विपक्षी रतिपाल जायसवाल द्वारा रखे गए टीनशेड को हटा रहे थे। गम्भीर चोट आने के चलते खेदूराम की मौत हो गई और विवेचक ने रीता देवी पत्नी रतीपाल एवं रतीपाल पुत्र स्वर्गीय रामलाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्...