बरेली, मार्च 1 -- न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव की कोर्ट ने सुभाषनगर के विकास की गैरइरादतन हत्या के मामले में दोषी विक्की, सचिन और अमर को सश्रम नौ वर्ष छह माह की कैद सुनाई। कोर्ट ने तीनो दोषियों पर 31 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने में से आधी राशि मृतक के पिता को देने का आदेश है।एडीजीसी क्राइम तेजपाल राघव ने बताया कि थाना सुभाषनगर में बीएसए आफिस के पास रहने वाले राहुल ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। आरोप था कि चार नंवबर 2014 की रात्रि साढ़े नौ बजे तिलक कालोनी निवासी विक्की, सचिन और अमर उसके घर के सामने शराब पीकर गालिया देने लगे। भाई विकास ने गालियां देने से मना किया तो विक्की ने जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली मार दी। गोली विकास के पेट में लगी। सचिन और अमर ने तलवार से हमला किया। इलाज के दौरान अगले दिन विकास की मौत हो गयी...