सिद्धार्थ, फरवरी 14 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। आरोपियों पर Rs.11 हजार का जुर्माना भी लगाया है। राधेश्याम पुत्र रामशरण व विजय पुत्र रामशरन निवासी चकईजोत टोला लोधपुरवा थाना कपिलवस्तु के खिलाफ 2020 में पुलिस ने धारा 308,323,504 के तहत केस दर्ज किया था। इसी मामले में सुनवाई व गवाहों के बयान पर आरोप साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। उनपर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।
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