वाराणसी, सितम्बर 10 -- वाराणसी। अपर जिला जज (13वें) सुशील खरवार की अदालत ने 25 साल पुराने फूलपुर थाने के गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में अभियुक्त विनोद कुमार गुप्ता को दोषमुक्त करार दिया। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2000 को फूलपुर थाने में गैंगस्टर ऐक्ट के तहत दर्ज हुआ था। जिसमें फूलपुर निवासी विनोद कुमार गुप्ता को गिरोह का सरगना, विजेन्द्र यादव एवं बबलू उर्फ चन्द्र शेखर को सदस्य दर्शाया गया था। इस मामले पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

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