फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 27 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। गैगेस्टर एक्ट के मुकदमे में दो आरोपितों को दोष सिद्ध कर छह छह वर्ष की सजा सुनायी गयी है। साथ ही दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शमसाबाद थाने में प्रदीप और राजपाल निवासी रमापुर के खिलाफ 2002 में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी विवेचना करते हुए विवेचक ने आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई की। साक्ष्य एवं वकीलों की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने दोनो आरोपितों को छह छह साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही साथ दोनों आरोपितों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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