हाजीपुर, जनवरी 27 -- हाजीपुर। निज संवाददाता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने एक किशोरी के साथ करीब डेढ़ वर्षों तक दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर देने के मामले में उसके एक चचेरे भाई और उसके एक साथी को मंगलवार को दोषी करार दिया। गैंग रेप के इस मामले में अभियुक्त को धारा 376 B,120 B , पॉक्सो की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया गया है। उक्त जानकारी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी है। बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीया किशोरी को उसके अपने चचेरे भाई गुड्डू सहनी लालगंज स्थित अपने दोस्त के खाली मकान में मार्च 2021 में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित के अुनसार इस घटना को किसी को नहीं बताने को लेकर उसे काफी धमकी दे दी गई थी।...