हमीरपुर, जनवरी 20 -- हमीरपुर, संवाददाता। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले के विरुद्ध पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा सोलह वर्ष पूर्व दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर कोर्ट) एके खरवार ने आरोपी को छह वर्ष की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील त्रिपाठी ने बताया कि राठ कोतवाली के रामऔतार गौतम ने 29 जनवरी 2010 को राठ कोतवाली में हरी पुत्र रमजू निवासी मियांपुरा राठ के खिलाफ गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने पर इसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें की जांच मझगवां थानाध्यक्ष जमेरुल हसन को सौंपी गई थी। जिन्होंने जांच के बाद आरोपी हरी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर कोर्ट) एके खरवार ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए आरोपी हरी को दोषी मान...
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