हमीरपुर, नवम्बर 11 -- 0 आपराधिक गतिविधियों के चलते दर्ज हुआ था मुकदमा हमीरपुर, संवाददाता। सुमेरपुर थाने में चौदह वर्ष पूर्व दर्ज गैंगेस्टर के दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट एके खरवार ने दो वर्ष की कैद व 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि गैंग लीडर की पत्रावली अलग की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुमेरपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार हमराह के साथ 9 अक्टूबर 2011 को गश्त पर देवगांव की तरफ निकले। जहां गांव के लोगों ने बताया कि दीपू सिंह पुत्र गजराज सिंह, सद्दाम पुत्र हमीद खां व बंदा उर्फ विकास पुत्र नत्थू सिंह निवासीगण निवादा थाना बिवांर गैंग बनाकर क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। जिसका लीडर दीपू सिंह है। जिसके बाद थाने में तीनों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.