फतेहपुर, नवम्बर 20 -- फतेहपुर। गैंगेस्टर के एक मामले में गुरुवार को एएसजे तृतीय/गैंगेस्टर एक्ट अविजित भूषण की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को तीन साल एक माह की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त सश्रम की सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता आलोक तिवारी ने बताया कि 19 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने शातिर अपराधी चुन्ना सोनी उर्फ राजा उर्फ कामता पुत्र राम प्रकाश निवासी सर्राफा गली बबेरू जिला बांदा के खिलाफ गैंगेस्टर का मामला दर्ज कराया था। विवेचक राजेन्द्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए शातिर के खिलाफ तीन मार्च 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान आधा दर्जन गवाहों ने बयान किया, जिस पर अभियोजक व बचाव पक्ष के व...