चित्रकूट, नवम्बर 12 -- चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रवि दिवाकर की अदालत ने गैंगेस्टर के मामले में दोषी लाला कोल निवासी गब्देलहा थाना बहिल पुरवा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लाला कोल मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडामाफी निवासी देवमन गैंग का सदस्य रहा है। उसने गैंग के साथ मिलकर कई वारदातें की थी। जिस पर बहिल पुरवा थाना पुलिस ने गैंग लीडर समेत चार लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने बताया कि लाला कोल को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई है। सड़क हादसे में मौत होने पर एक वर्ष की सजा चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विदिशा भूषण की अदालत ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के मामले में उमाकांत पटेल निवासी ददरी थाना मऊ को द...