औरैया, फरवरी 21 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अतीक उद्दीन ने बेला थाना क्षेत्र के एक पांच साल पुराने गैंगेस्टर मामले में फैसला सुनाया है। दोषी अभिषेक उर्फ अवधेश को जुर्म कबूलने के आधार पर तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। दोषी करीब पांच साल से जेल में है, इसलिए इस फैसले से उसकी तत्काल रिहाई की स्थिति बन गई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रभूषण तिवारी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि बेला पुलिस ने गांव पुर्वा उम्मेद, थाना बिधूना निवासी अभिषेक उर्फ अवधेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपित को 20 जनवरी 2021 को जिला कारागार में निरुद्ध किया गया था। जेल में निरुद्ध अभिषेक उर्फ अवधेश ने न्यायालय में जुर्म कबूलने का प्रार्थनापत्र दि...