आगरा, जनवरी 10 -- गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध होने पर एक आरोपी को न्यायालय ने सात साल की सजा से सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी आरोपी को दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर आरोपी सात दिन अतिरिक्त कारावास में बिताएगा। पुलिस के मुताबिक थाना पटियाली में वर्ष 2017 में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में शानू उर्फ यासीन पुत्र जहांगीर निवासी कोंची डेरा थाना सकीट एटा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया। गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी शानू उर्फ यासीन को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा से दंडित किया। इसके अलावा पांच हजार रुपये का ...
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